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मैडीकल रिपोर्ट के बिना पंजीकृत नहीं होंगी स्कूल बसें

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मेडिकल रिपोर्ट के बिना पंजीकृत नहीं होंगी स्कूल बसें
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परिवहन विभाग कांगड़ा ने नूरपुर हादसे के बाद छेड़ी मुहिम
रिन्यू फार्मों के साथ संलग्न करनी होगी मेडिकल रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। नूरपुर निजी स्कूल बस हादसे से सबक लेते हुए परिवहन विभाग ने निजी स्कूल बसों पर एक मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम के चलते निजी स्कूल बसें चालक की मेडिकल रिपोर्ट के बिना न तो पंजीकृत हो सकेंगी और न ही उन्हें रिन्यू करवाया जा सकेगा।
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निजी स्कूल बस के मालिक को बस के पंजीकरण के दौरान बस के संबंधित चालक की मेडिकल रिपोर्ट भी फाइल के साथ संलग्न करनी होगी। इसके बाद ही बस का पंजीकरण और रिन्युअल होगी। अन्यथा परिवहन विभाग इन दस्तावेजों को अधूरा मानेगा। आरटीओ कांगड़ा मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग ने निजी स्कूली बसों पर एक विशेष मुहिम शुरू की है। इसके चलते निजी स्कूल बसों को अपनी रिन्युअल और पंजीकरण के दौरान बस के संबंधित चालक की फिटनेस रिपोर्ट फाइल के साथ संलग्न करनी होगी। इसके बाद ही इन बसों को मान्यता प्रदान की जाएगी। वहीं, उन्होंने बताया कि विभाग ने इसके अलावा भी जिला भर में संचालित हो रहे निजी स्कूलों में लगी बसों के चालकों की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई है। उन्होंने बताया कि जो स्कूल संबंधित बस के चालक की मेडिकल रिपोर्ट मुहैया नहीं करवाएगा, उस स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर उनकी बस का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
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