बैजनाथ (कांगड़ा)। बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत एरिया में खुले में कूड़ा फेंकने वाले लोगों को 500 से 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। नपं बैजनाथ पपरोला की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। सोमवार को नपं की अध्यक्ष रुचि कपूर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नगर पंचायत एरिया में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रित करने का फैसला लिया गया।
बैठक में नपं में कानूनी सलाहकार का एक पद आउटसोर्स, डंपिंग साइट और कूड़ा संयंत्र स्थापित करने को कमेटी गठित करने का फैसला लिया। कमेटी में वन विभाग, आईपीएच, लोक निर्माण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को शामिल किया जाएगा। स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिरिक्त 800 नई एलईडी और सोलर लाइटें स्थापित होंगी। इसके रख-रखाव को हर माह 50 हजार रुपये वहन करने पड़ेंगे। शहरी क्षेत्र में एलईडी और ग्रामीण क्षेत्र में सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। नए बने टाइल युक्त रास्तों में ट्रैक्टर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वालों पर 2500 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है।
बैठक में नगर पंचायत सचिव ललित कुमार, उपाध्यक्ष आशा देवी, पार्षद छवि शर्मा, मधु शर्मा, कविता चौधरी, अनीता सूद, बाल कृष्ण बंटी, अमित कपूर, मनोनीत पार्षदों में प्रकाश डोगरा, संजय सोनी, वीरेंद्र राणा, कनिष्ठ अभियंता हितेश शर्मा और बलवंत मेहरा आदि मौजूद रहे।
डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने पर इतने लगेंगे पैसे
डोर-टू-डोर घरेलू और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा कर्कट उठाने को दो हजार वर्ग फुट से कम क्षेत्र वाले भवन से 50 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। इससे अधिक एरिया वाले भवन मालिकों से 100 रुपये लिए जाएंगे। इसके अलावा ढाबा, मिठाई की दुकान, कॉफी हाउस आदि को 350 रुपये, डेली नीड्स शॉप, कपड़े की दुकान, दो कमरों के दफ्तर, सरकारी स्कूल, वर्कशॉप, टायर पंचर, स्ट्रीट वेंडर से 100 रुपये, क्लिनिक से 150, केमिस्ट शॉप और लैब्स से 200 रुपये, सब्जी और फल विक्रेता, रिपेयर शॉप, क्लीनिक कम मेडिसिन शॉप, कन्फेक्शनरी कम वेजिटेबल शॉप के लिए 250, सरकारी महाविद्यालय को 1000, प्राइवेट कॉलेज 1500, प्राइवेट स्कूलों से 500 से 1500, पीजी होस्टल, होटल और गेस्ट हाउस से 500 से 2500 रुपये लिए जाएंगे। रेस्तरां और बार से 1500 से 1700, चिकन और मीट शॉप से 500 रुपये लिए जाएंगे।