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स्कूली वाहन नियमों का नहीं किया पालन, तो होगी मान्यता रद्द:उपायुक्त

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स्कूल वाहन नियमों का पालन नहीं किया तो रद्द होगी मान्यता
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पालमपुर में जिला उपायुक्त ने स्कूल संचालकों को दिए सुझाव
स्कूली वाहनों में परिचालक भी लाइसेेंसधारक होंगे
अमर उजाला ब्यूरो
पालमपुर (कांगड़ा)। सड़क सुरक्षा एवं यातायात के चलते उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने पालमपुर में स्कूल संचालकों और प्रबंधकों से एक महत्वपूर्ण बैठक की। उपायुक्त ने साफ कहा कि नूरपुर में जो स्कूल बस हादसा हुआ, वैसा हादसा कभी न हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधकों को कड़े कदम उठाने होंगे।
तय किए मानदंडों को नहीं माना तो स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। स्कूलों में बच्चों को उतारने और चढ़ाने के लिए पर्याप्त अपनी पार्किंग होनी चाहिए। स्कूली बच्चों को बस से उतारते और चढ़ाते समय वार्डन मौजूद होना चाहिए। स्कूल में स्कूली वाहनों पर निगरानी रखने के लिए एक अतिरिक्त यातायात प्रबंधक तैनात होना चाहिए, जबकि ये सभी कार्य सीसीटीवी निगरानी में होने चाहिए। इसके लिए स्कूली वाहनों में भी सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। इसके अलावा स्कूल वाहनों में चालक रखने से पहले स्कूल प्रबंधन को स्थानीय पुलिस की वेरिफिफेशन लेनी होगी। स्कूल वाहन में बिना लाइसेंस का परिचालक मान्य नहीं होगा, जबकि चालक के लाइसेंस की पूरी जांच होनी चाहिए। कोई भी स्कूली वाहन चालीस किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नहीं दौड़ सकेगा। इस मौके पर एसडीएम पंकज शर्मा, एसडीएम बैजनाथ विकास शुक्ला, एसडीएम जयसिंहपुर अश्विनी सूद, डीएसपी पालमपुर विकास धीमान, डीएसपी बैजनाथ प्रताप सिंह, आरटीओ मेजर विशाल शर्मा, थाना प्रभारी भूपेंद्र ठाकुर समेत कई लोग मौजूद रहे।
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नौ बजे से पहले न खुलें स्कूल
निजी स्कूल सुबह नौ बजे से पहले नहीं खुलें। कुछ स्कूल सुबह आठ बजे खुल जाते हैं और इनके लिए सुबह 7.45 बजे परिसर में पहुंचना होता है। इससे छोटे बच्चों और चालक को तड़के निकलना पड़ता है। इससे उन्हें भारी असुविधा हातीे है। इसके अलावा संबंधित एजेंसियां सुबह बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहन चालकों की अल्कोहल स्तर की समय-समय पर जांच करें।
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