अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उमेश वर्मा की अदालत ने चामुंडा मंदिर के चौकीदार के साथ मारपीट और उसे चाकू से हमला कर घायल करने के मामले में दोषी को 2 साल के कठोर कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले की पैरवी करने वाली उपजिला न्यायवादी रितिका पत्रवाल ने बताया कि 26 मई 2012 को चामुंडा मंदिर के केयरटेकर विनय कुमार ने योल पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सोनू उर्फ ऊधम सिंह निवासी खनियारा ने मां चामुंडा देवी मंदिर के चौकीदार करतार चंद का रास्ता रोक कर उससे मारपीट की और तेजधार चाकू से वार कर घायल कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी सोनू के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323 और 324 के तहत मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश किए, जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी सोनू को दोषी करार देकर दो साल के कठोर कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 50 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।