अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में बिना चेतावनी के विदेशी सिगरेट बेचने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कस दिया है। विभागीय टीम ने कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मैक्लोडगंज में दबिश दी। इस दौरान तीन दुकानों से 40 विदेशी सिगरेट के पैकेट पकड़े गए हैं। इन सिगरेट पैकेटों पर कोई चेतावनी नहीं दी गई थी कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोटपा एक्ट के अनुसार हर धूम्रपान के पैकेट पर चेतावनी लिखना अनिवार्य है। विभागीय टीम ने नामित अधिकारी मनजीत सिंह जरयाल और एफएसओ दीपक आंनद की अगुवाई में मैक्लोडगंज में दुकानों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपरोक्त विदेशी सिगरेट के पैकेट बरामद किया है। नामित अधिकारी मनजीत सिंह जरयाल ने कहा कि किसी भी प्रकार का धूम्रपान बिना चेतावनी के बेचना कोटपा एक्ट के खिलाफ है। बिना चेतावनी के विदेशी सिगरेट बेचने वाले कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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कैसे हो रही निर्यात होगी जांच
विदेशी सिगरेट शहर में पहुंचने की गहनता से जांच होगी। इसके लिए तीन दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अगर 21 दिन के अंदर कारोबारी नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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