धर्मशाला। चरस के साथ पकड़े आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी टीकम राम निवासी गांव थारवी, डाकघर डिगेहड़ तहसील आनी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश चौहान की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से उप-जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने मामले की पैरवी की।
21 नवंबर, 2022 काे बैजनाथ पुलिस आरोपी से एक किलो 510 ग्राम चरस बरामद की थी। मामले की जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।