हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नौकरी नहीं देने के अदालत के आदेशों की पालना न करने के मामले में लोक निर्माण विभाग के (पीडब्ल्यूडी) सचिव को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि अगर अगली सुनवाई से पहले आदेशों की अनुपालन नहीं की गई तो कोर्ट की अवमानना होगी।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने जुर्माने की राशि को हाईकोर्ट के आपदा राहत कोष में जमा करने को कहा है। इसके लिए हाईकोर्ट ने अकाउंट नंबर 18330110060070, आईएफएससी कोड यूसीबीए 0001833 भी जारी किया है। इस आपदा राहत अकाउंट में कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर पैसे जमा कर सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार को अनुकंपा आधार पर नियुक्त नहीं देने पर यह जुर्माना लगाया है।