जानकारी के अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग व ग्रामीण विकास विभाग को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजी जाएगी। यदि जांच के दौरान संबंधित लोगों के पास गाड़ी, अधिक जमीन, पक्का मकान होगा या वह छह माह से अधिक समय से राशन नहीं ले रहे होंगे, तो उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें खाद्य आपूर्ति विभाग को चार कैटेगरी की जांच का जिम्मा सौंपा है। जिसमें छह माह से राशन न लेने वाले, दो जगह से राशन ले रहे लोगों, चार पहिया गाड़ी रखने वालों और टैक्स देने वालों की सूची दी। वहीं ग्रामीण विकास विभाग को अधिक जमीन वालों और पक्के मकान वालों की सूची सौंपी गई है। दोनों विभाग जांच के बाद लिस्ट केंद्र को भेजेंगे। जिसमें अपात्र लोगों को बाहर कर दिया जाएगा।