हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। तब से ब्लॉक अधिकारी ही बीआरसीसी का काम संभाल रहे थे। राज्य सरकार ने बीते साल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया था। इसको लेकर कुछ शिक्षक हाईकोर्ट चले गए थे। बीते दिनों हाईकोर्ट ने शिक्षकों की याचिका को खारिज कर भर्ती को हरी झंडी दी है। इसी कड़ी में अब समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशालय ने भर्तियां शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सरकार ने बीआरसीसी के भर्ती नियमों में बदलाव किया है। पांच साल के लिए भर्ती करने का सरकार ने नया प्रावधान किया है। पूर्व में तीन साल के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। 50 फीसदी नियुक्तियां जेबीटी और 25-25 फीसदी टीजीटी व प्रवक्ता कैडर से करने का फैसला लिया गया। लिखित परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी ने साक्षात्कार के माध्यम से चयन करना है। प्रवक्ताओं को पहली बार इस भर्ती में शामिल किया गया।