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HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश, स्टोन क्रशर की मशीनों को करे जब्त बोर्ड; जानें पूरा मामला

Wed, 27 Nov 2024 06:11 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

नालागढ़ में हो रहे पत्थरों के अवैध खनन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मशीनों को जब्त करने के आदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ में हो रहे पत्थरों के अवैध खनन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मशीनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने साथ ही बोर्ड को बिजली काटने के आदेश पारित किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि अगर कोई भी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन और बीबीएन को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसबंर को होगी। 

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