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Himachal: दुग्ध उत्पादक समितियों को कृषि विभाग ने दी बड़ी राहत, मंडी शुल्क से छूट की अवधि बढ़ाई

Fri, 03 Jul 2026 09:29 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

कृषि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दुग्ध उत्पादक समितियों को अनुसूचित कृषि उपज दूध पर 1 अप्रैल 2024 से 31 अक्तूबर 2025 तक मंडी शुल्क और संबंधित फीस के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। 
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दुग्ध उत्पादक। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादक समितियों को दूध के विपणन पर देय मंडी शुल्क से छूट की अवधि बढ़ा दी है। कृषि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दुग्ध उत्पादक समितियों को अनुसूचित कृषि उपज दूध पर 1 अप्रैल 2024 से 31 अक्तूबर 2025 तक मंडी शुल्क और संबंधित फीस के भुगतान से छूट प्रदान की गई है।

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यह छूट विभाग की 25 अक्तूबर 2025 की पूर्व अधिसूचना के क्रम में दी गई है। अब प्रदेश की सभी दुग्ध उत्पादक समितियां अधिनियम की धारा 44 और 45 के तहत देय शुल्क के भुगतान से निर्धारित अवधि के लिए मुक्त रहेंगी। इससे दुग्ध सहकारी समितियों को वित्तीय राहत मिलेगी और दुग्ध उत्पादन व विपणन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मंडी शुल्क में छूट से दुग्ध समितियों की परिचालन लागत कम होगी, जिसका लाभ सीधे दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों तक पहुंच सकता है। प्रदेश में हजारों किसान और पशुपालक दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं और उनकी आय का प्रमुख स्रोत दूध उत्पादन है।

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