संशोधित नियमों के बाद अब हिमाचल प्रदेश में होम स्टे संचालक अब 3000 से 10,000 या इससे भी अधिक तक कमरे का किराया वसूल सकेंगे। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 में यह प्रावधान किया गया है। होम स्टे रूल्स 2025 में संशोधन कर पंचायतों में होम स्टे चलाने वालों को राहत दी गई है। 3000 से कम किराये वाले होम स्टे में बिजली-पानी के घरेलू कलेक्शन लगेंगे। फरवरी माह में होम स्टे संचालन को व्यवसायिक गतिविधि मानते हुए बिजली-पानी के व्यवसायिक कनेक्शन अनिवार्य किए गए थे। इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे चालकों ने आपत्ति की थी, क्योंकि यहां अधिकतर बेरोजगार स्वरोजगार के लिए होम स्टे चला रहे हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में होटलों की तर्ज पर होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट चल रहे हैं।
अवैध संचालन पर अब पुलिस केस
अवैध रूप से चलाए जा रहे होम स्टे संचालक के खिलाफ अब पुलिस केस होगा। नगर निगम, टीसीपी, साडा और नगर पंचायत क्षेत्रों में सीवरेज और गारबेज शुल्क व्यावसायिक दरों पर चुकाना होगा। अतिथियों के रिकाॅर्ड के लिए रजिस्टर लगाना अनिवार्य होगा, बिल बुक, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन सुरक्षा उपकरण, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली लगाने होंगे। आवेदन के 30 दिन के भीतर संचालन की अनुमति मिल जाएगी।