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HP High Court: तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश पर अंतरिम रोक लगाने से हिमाचल हाईकोर्ट का इन्कार, जानें

Wed, 17 Dec 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि नियुक्ति पाने के बाद तीसरे बच्चे की मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश पाने की हकदार है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश को लेकर दायर आवेदन पर अंतरिम रोक लगाने से किया इन्कार कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश को लेकर दायर आवेदन पर अंतरिम रोक लगाने से किया इन्कार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि एकल जज ने फैसले को पारित करते हुए कोई भी गलती नहीं की है। खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर आवेदन को खारिज करते हुए मुख्य अपील याचिका को एडमिट कर दिया है।

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न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि नियुक्ति पाने के बाद तीसरे बच्चे की मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश पाने की हकदार है। मातृत्व अवकाश को लेकर याचिकाकर्ता स्टाफ नर्स अर्चना शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर दिया था और राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह तुरंत प्रभाव से प्रार्थी को मातृत्व अवकाश प्रदान करे। राज्य सरकार ने एकल जज के फैसले को 59 दिनों की देरी के बाद डबल बैंच के समक्ष चुनौती दी है। अपील में एकल जज की ओर से 30 जुलाई 2025 के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से कैविएट याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने 5 मार्च 2025 को एक बच्चे को जन्म दिया था। याची ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल पांवटा साहिब को 6 मार्च से मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया। लेकिन इस आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता ने सेवा में शामिल होने से पहले दो बच्चों को जन्म दिया था और यह मुद्दा तीसरे बच्चे से संबंधित है, जिसका जन्म सेवा में शामिल होने के बाद हुआ था।

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