सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से कम है, तो उसी के अनुरूप बकाया राशि की गणना की जाएगी। वहीं, यदि बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से अधिक है तो संबंधित प्रावधानों के तहत बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। पेंशन वितरण प्राधिकरणों और संबंधित बैंकों को बकाया राशि की सही गणना और भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक मामले में पेंशन/पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि की गणना कर निर्धारित कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उसका भुगतान सुनिश्चित करें। सरकार का यह संशोधन 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और उनके पात्र पारिवारिक पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश की प्रतियां सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों, कोषागार अधिकारियों, महालेखाकार तथा संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।