हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में काडर पुनर्गठन और प्रमोशन कोटा खत्म करने पर विवाद खड़ा हो गया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी (असिस्टेंट डायरेक्टर) ने राज्य सरकार द्वारा जारी एक हालिया अधिसूचना को प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार का यह कदम मनमाना, असांविधानिक और महानिदेशालय प्रशिक्षण (डीजीटी) केंद्र के स्थापित नियमों के खिलाफ है।