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Himachal Bhawan Case: हिमाचल भवन की नीलामी रोकने के लिए सरकार के पास विकल्प, अगली सुनवाई 16 को

Tue, 19 Nov 2024 08:04 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिल्ली में बने हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। आर्बिट्रेशन अवॉर्ड के अनुपालन न करने पर यह फैसला सुनाया गया है। वहीं, हिमाचल भवन की नीलामी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में पैसा जमा कर सकती है।
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सीएम सुक्खू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल भवन की नीलामी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में पैसा जमा कर सकती है। हाईकोर्ट के एकल फैसले के बाद सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम जमा नहीं किया तो हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्णय दिया।

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राज्य सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से एकल जज के फैसले को डबल बेंच की एलपीए के तहत चुनौती दी गई है। इस पर अभी बहस होनी बाकी है। यह मामला मंगलवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की कोर्ट में लगा था। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। सरकार ने यह पैसा अदालत में अभी तक जमा नहीं किया है। इसी के खिलाफ कंपनी की ओर से क्रियान्वयन याचिका दायर की गई है। 

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