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हिमाचल: सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Mon, 15 Jun 2026 09:10 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों के लिए चयनित अंग्रेजी शिक्षकों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। 
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों के लिए चयनित अंग्रेजी शिक्षकों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सभी पक्षों को मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।

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अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ता तोविंदर की ओर से दायर मामले में सुनवाई के दौरान पारित किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि विभाग ने 29 जनवरी 2026 को जारी विज्ञापन के क्लॉज-5 के तहत सीबीएसई स्कूलों के लिए अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता मानदंड तय किए थे।
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नियमों के मुताबिक पूरी भर्ती इसी क्लॉज के आधार पर होनी चाहिए थी, लेकिन विभाग ने हाल ही में जो मैरिट लिस्ट तैयार की है, वह मूल नियमों (क्लॉज-5) के आधार पर नहीं बनाई गई है। मैरिट लिस्ट में बदलाव कर दिया गया, जो पूरी तरह गैर-कानूनी है। कोर्ट को सूचित किया गया कि चुने गए उम्मीदवारों का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है। अदालत ने कहा की कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी।
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