चिट्टा तस्करी के मामलों में न्यायालय और पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। बीते वर्ष जनवरी में रामपुर के साथ लगते खनेरी क्षेत्र में चिट्टे के साथ पकड़े गए तीन युवकों को न्यायालय ने दो वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने यह सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में तीनों युवकों को दोषी माना और कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने गुंजन कांगो 33, गांव और डाकघर भोटा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, सोनम लून्डूप 29, गांव, डाकघर और तहसील काजा, जिला लाहौल-स्पीति और अश्वनी जोशी 29, गांव थाचवा, डाकघर रामपुर, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू को 7.57 ग्राम चिट्टा रखने के दोष में 2 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।