Woman convicted in jewelery theft case, jailed for two years
हमीरपुर। हमीरपुर न्यायालय की न्यायाधीश दीपाली गंभीर की अदालत ने चोरी के मामले में आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने की है। शिकायतकर्ता आशा देवी पत्नी राजेश कुमार गांव बड्डू ख्याह तहसील और जिला हमीरपुर ने पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि वह 9 अक्तूबर 2015 को खेतीबाड़ी का काम करने के लिए खेतों में गई हुई थी।
उनकी गैर मौजूदगी में मकान के भीतर रखे ट्रंक में रखे सोने और चांदी के गहने चोरी हुए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर शक के आधार पर तृप्ता देवी से पूछताछ की। इस मामले की तफ्तीश पुलिस उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह ने की। शुक्रवार को हमीरपुर न्यायालय में महिला पर लगाए आरोप सिद्ध हो गए। जिसके चलते न्यायालय ने तृप्ता देवी को भादंसं की धारा 454 के तहत दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादंसं की धारा 380 के तहत दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।