हमीरपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज शर्मा की अदालत ने करीब 12 वर्ष पुराने मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चार दोषियों की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने मझोग सुल्तानी निवासी चार आरोपियों की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया।
मामले के अनुसार, यह घटना 16 जुलाई 2014 की रात लगभग 10:30 बजे की है, जब शिकायतकर्ता अपने दोस्त के घर से पार्टी में शामिल होकर लौट रहा था। इसी दौरान शराब के नशे में धुत आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की।
इसके बाद 17 जुलाई 2014 को पुलिस थाना हमीरपुर में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। निचली अदालत ने सभी आरोपियों को छह माह के साधारण कारावास और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसे अब जिला एवं सत्र न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। संवाद