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आगामी एक माह तक किराया न लें, आदेशों की अवहेलना पर दो साल की सजा

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हमीरपुर। आगामी एक माह तक किरायेदारों से मकान मालिक किराया नहीं ले सकता। आदेशों की अवहेलना पर मकान मालिक को दो साल की जेल हो सकती है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने कहा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी किरायेदार से आगामी एक माह तक किराया नहीं मांगा जाएगा और किरायेदारों को जबरदस्ती निकाला नहीं जा सकता है। इन आदेशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। जिसके लिए मकान मालिक को दो साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।
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उन्होंने कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में सभी से सहयोग बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही जिले में स्टेशनरी (लेखन सामग्री) इत्यादि की बिक्री से संबंधित पुस्तकों की दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन सोमवार और वीरवार को खुली रखने संबंधी आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं वीरवार को प्रात: 07.00 बजे से 10.00 बजे तक पुस्तकों एवं लेखन सामग्री (स्टेशनरी) की दुकानें खुली रहेंगी।
इसके अतिरिक्त पुस्तक एवं लेखन-सामग्री के विक्रेता दैनिक आधार पर होम डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रात:7.00 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक छात्रों की सुविधानुसार घर-द्वार पर भी इनकी आपूर्ति कर सकते हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और पूरे हमीरपुर जिला में आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
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