हमीरपुर। सहकारी सभाओं से लिए ऋण को वापस न करने वालों पर समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सहकारिता विभाग हमीरपुर ने कार्रवाई की है। एक दर्जन से अधिक सहकारी सभाओं के 33 दोषी ऋणियों से करीब 33 लाख रुपये की रिकवरी कर ली है। सहकारिता विभाग ने बड़ाग्राम, पंधेड़, मसलाना, गसोता, झलान, समताना, ककडिय़ार, चबूतरा सहित 13 सभाओं के करीब 33 दोषी ऋणियों से करीब 33 लाख रुपये की राशि रिकवर कर ली है। यह वे डिफाल्टर हैं, जिन्हें ऋण लौटाने का बार-बार मौका दिया गया, लेकिन इन्होंने सभा का पैसा वापस नहीं किया।
सहकारिता विभाग के अनुसार गत वर्ष भी समाहर्ता न्यायालय में करीब 150 दोषी ऋणियों की पेशियां लग चुकी हैं और कार्रवाई भी जारी है। इसी कड़ी में पंधेड़ सहकारी सभा में दोषी ऋणी की कुर्क की गई जमीन की नीलामी भी 29 अप्रैल को रखी गई है। सहकारी सभाओं में किसी भी प्रकार का ऋण माफ नहीं होता है। कलेक्टर एवं सहायक पंजीयक हमीरपुर एवं ऊना सहकारिता विभाग प्रत्युष चौहान ने कहा कि समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सहकारिता विभाग हमीरपुर ने सहकारी सभाओं से लिए हुए ऋण को वापस न करने वाले 13 सभाओं के 33 दोषी से रिकवरी कर ली है। सहकारी सभाओं में ऋण माफ नहीं होता है। ऐसे में ऋणी अपने ऋण को जल्द से जल्द सभा को वापस करना सुनिश्चित करें।