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Hamirpur (Himachal) News: अब एक हजार वर्गमीटर से अधिक प्लॉट निर्माण को टीसीपी की अनुमति अनिवार्य

Sun, 07 Sep 2025 01:41 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
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हमीरपुर। 1000 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट पर निर्माण के लिए टीसीपी की अनुमति को अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनिवार्य कर दिया गया है। बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण बिना विभागीय मंजूरी के नहीं हो सकेगा।
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सरकार ने इस बात की अधिसूचना जारी कर दी है। नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट पर निर्माण के लिए नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य के लिए विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
अब इन अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर कोई व्यक्ति 1000 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट पर निर्माण करना चाहता है, तो उसे भी नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत विभाग की अनुमति लेनी होगी। ऐसे बड़े निर्माण कार्यों पर टीसीपी एक्ट के विभिन्न प्रावधान लागू होंगे।
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नगर एवं ग्राम योजनाकार ने जिले में इस तरह के बड़े निर्माण करवाने वाले लोगों से अपील की है कि वे विभाग की अनुमति अवश्य लें, ताकि उन्हें बाद में कोई दिक्कत न हो।
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