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अब लोनिवि ने भेजे खोखाधारकों को जगह खाली करने के नोटिस

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हमीरपुर। खोखा मार्केट वाली सरकारी भूमि को खाली करवाने के लिए अब लोक निर्माण विभाग को जिला प्रशासन ने जिम्मेवारी सौंपी है। लोनिवि ने शुक्रवार को एक दर्जन खोखाधारकों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में विभाग ने लिखा है कि खोखा मार्केट वाली जगह के कारण यातायात बाधित हो रहा है और यह भूमि लोनिवि के नियंत्रित अधिकार क्षेत्र में आती है। जहां पर निकासी नालियों का निर्माण भी किया जाना है।
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इन सब दलीलों के जरिये नोटिस जारी करते हुए विभाग ने खोखाधारकों को तीन दिन के भीतर यानी 27 जुलाई से पहले जमीन खाली करने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने नोटिस में लिखा है कि अगर यह जगह खाली नहीं की गई तो विभाग जबरन खोखों को हटाएगा और खोखों को हटाने का खर्चा खोखाधारकों को देना होगा। नगर परिषद हमीरपुर ने करीब 42 वर्ष पहले हमीरपुर बस स्टैंड के समीप सड़क के किनारे करीब 58 खोखों का निर्माण कर इन्हें मासिक किराये पर आवंटित किया था। लेकिन दो साल पहले प्रशासन ने इस खोखों को यहां से शॉपिंग कांप्लेक्स में शिफ्ट करने का प्लान बनाया। इस प्लान के तहत 46 खोखाधारकों को नए कांप्लेक्स में शिफ्ट किया जा चुका है। लेकिन 12 खोखाधारक अभी तक यहीं जमे हुए हैं।
इस कारण शिफ्ट होने से इंकार कर रहे खोखाधारक
वर्तमान में सड़क के किनारे 12 खोखाधारक ही शेष बचे हैं। खोखाधारक विनोद शर्मा, शांति स्वरूप, जोगिंदर पाल, पृथ्वी चंद, अमर चंद शर्मा, विपन कुमार, पवन कुमार, अश्विनी कुमार, सुलोचना देवी, परमानंद और कृष्णानंद का कहना है कि वह पिछले 42 सालों से कानूनी तौर पर नगर परिषद को मासिक किराया दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने आज से दो साल पहले जब खोखाधारकों को शॉपिंग कांप्लेक्स में शिफ्ट करने की तैयारी की थी तो उसी समय से वे शॉपिंग कांप्लेक्स में शिफ्ट होने को तैयार हो गए थे। लेकिन प्रशासन में बैठे कुछ अधिकारियों ने शॉपिंग कांप्लेक्स में दुकानों का गलत आवंटन कर दिया। जिसकी सबसे पहले दुकान थी उसको सबसे आखिर में दी। क्रमवार आवंटन न होने के कारण और चहेतों को मनमर्जी की दुकानें आवंटित कर दी गईं। अब धरातल मंजिल पर सभी दुकानें बुक हो चुकी हैं। उन्हें ऊपरी मंजिल में शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ऊपरी मंजिल में दुकानें काफी छोटी हैं, जहां पर दुकानदार का कारोबार प्रभावित होगा। खोखाधारकों की मांग की है कि शेष बचे हुए 12 खोखाधारकों को कांप्लेक्स के नजदीक ही नई दुकानें बनाकर दी जाएं तो उन्हें शिफ्ट होने में कोई आपत्ति नहीं।
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सभी 12 खोखाधारकों को नोटिस जारी कर तीन दिन में जगह खाली करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि के बाद विभाग इन खोखों को हर सूरत में हटाएगा। अगर खुद खोखे नहीं हटाए तो बाद में खोखे हटाने का शुल्क भी खोखाधारकों को देना पड़ेगा।
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-विवेक शर्मा, अधिशासी अभियंता, लोनिवि हमीरपुर।
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