हमीरपुर। बिजली उपमंडल-दो हमीरपुर के सहायक अभियंता सौरभ राय ने कहा कि बिजली के सभी पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और यह मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओं पर कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डाला जा रहा है।
केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) संशोधन विनियम-2026 के अनुसार जिन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क उपलब्ध है, वहां सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्मार्ट मीटर उपलब्ध करवाना अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने कहा कि हमीरपुर में मीटर बदलने का कार्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद अधिकृत एजेंसी मैसर्स अप्रावा हमीरपुर स्मार्ट मीटर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। इसके बावजूद कुछ उपभोक्ता अधिकृत कर्मचारियों या एजेंसी को पुराने मीटर बदलने के लिए अपने परिसरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं जो कि नियमों के विरुद्ध है।
स्मार्ट मीटर लगने के बाद वर्तमान पोस्टपेड उपभोक्ताओं की बिजली दरों या सब्सिडी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस आग्रह के बाद भी अगर कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ बिजली अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिजली आपूर्ति बंद करने का भी प्रावधान है। संवाद