नगर पंचायत भोटा अब कच्चे मकान पर भी परिवारों से हाउस टैक्स वसूलेगी। प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन को आधार मानते हुए शुक्रवार को मासिक बैठक में सर्वसम्मति सेे निर्णय लिया गया। अभी तक कच्चे मकानों को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था।
प्रदेश सरकार ने पूर्व में एक अधिसूचना जारी कर नगर निकाय में प्रत्येक परिवार से हाउस टैक्स वसूलने के आदेश दिए थे। प्रदेश सरकार ने हाउस टैक्स के लिए 25 फीसदी अधिकतम और 12 फीसदी न्यूनतम की दर से गृह कर निर्धारित किया था।
नगर पंचायत भोटा ने मासिक बैठक में 12 फीसदी न्यूनतम हाउस टैक्स वसूलने का निर्णय लिया। साथ ही एक हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बने कच्चे मकान पर वार्षिक 150 रुपये, पक्के मकान पर 600 रुपये हाउस टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया।
दोमंजिला पक्के मकान मालिक से 900 रुपये और दुकानदार से कुल किराये का 12 फीसदी वार्षिक हाउस टैक्स वसूलने का प्रस्ताव पारित किया। बीपीएल परिवारों को हाउस टैक्स से बाहर रखा गया है।
नगर पंचायत ने हाउस टैक्स पर नपं के बाशिंदों से 30 दिसंबर तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद ही हाउस टैक्स पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भोटा नगर पंचायत में कुल 400 परिवार हैं जिसमें से 83 परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।
वार्ड नंबर दो के पार्षद अरुण सोनी का कहना है कि नपं ने गृहकर लगाकर गरीब जनता से छल किया है। अगर नपं ने इसे वापस नहीं लिया तो लोगों को मजबूरन विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा।