हमीरपुर। जिले में अवैध निर्माण पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बिना अनुमति बनाए गए भवनों के नक्शे नियमित कराने के लिए अंतिम अवसर देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही स्पष्ट किया गया है कि नए भवनों को बिजली-पानी के कनेक्शन अब केवल नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग या शहरी निकायों की एनओसी के बाद ही दिए जाएंगे।
जिला स्तरीय समिति की बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों को नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि अधिसूचित योजना और विशेष क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य के लिए टीसीपी विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट पर निर्माण के लिए टीसीपी की मंजूरी जरूरी कर दी गई है। इसके अलावा ऐसे प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए भी एनओसी अनिवार्य होगी।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि टीसीपी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में इन नियमों की जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचाए। बैठक में टीसीपी विभाग के अधिकारियों ने जिले के अधिसूचित और विशेष क्षेत्रों की जानकारी प्रस्तुत की।
इस दौरान एएसपी राजेश कुमार, नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा, एसडीएम संजीत सिंह, एसडीएम स्वाति डोगरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।