कोर्ट नंबर तीन न्यायाधीश निशांत वर्मा की अदालत ने बिना परमिट लकड़ी काटने और ढुलाई करने के दोषियों को एक माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
दोनों आरोपी जिला हमीरपुर के गलोड़ के स्थायी निवासी हैं। मार्च 2009 में सूरम सिंह और रणजीत सिंह निवासी गलोड़ बिना परमिट चीड़ की लकड़ी काट रहा था। इतना ही नहीं दोनों ने बिना परमिट लकड़ी काटने के बाद इसकी ढुलाई भी शुरू कर दी थी। विजिलेंस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर दोनों को हिरासत में लिया।
विजिलेंस टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोनों दोषियों को एक एक माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष से 16 गवाह पेश किए गए। मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने की है। एएसपी विजिलेंस बलबीर सिंह ने कहा कि दोनों दोषियों को एक-एक माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।