एडीएम राहुल चौहान ने जिले की सभी 10 गैस एजेंसियों को दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। एडीएम राहुल चौहान ने जिला हमीरपुर की सभी दस गैस एजेंसियों को उपभोक्ताओं की सुविधा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि गैस सिलिंडरों की सप्लाई करने वाले हर वाहन में भारोत्तोलक मशीन और लाउड स्पीकर होने चाहिए। गैस सिलिंडर का वजन करें तथा उपभोक्ता की संतुष्टि के बाद ही इसे वितरित करें। हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश-1977 के तहत 7 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार घरेलू गैस वाहनों में भारोत्तोलक मशीन अनिवार्य की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की विभिन्न समितियों ने भी प्रत्येक घरेलू गैस वाहन में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने बताया कि घरेलू गैस सिलिंडर में एलपीजी का वजन 14.2 किलोग्राम होता है और खाली सिलिंडर का वजन भी सिलिंडर पर अंकित होता है।
उन्होंने कहा कि सभी गैस सिलिंडर वाहनों में लाउड स्पीकर अवश्य होने चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर सप्लाई वाहन की जानकारी मिल सके। गैस सप्लाई वाहन में लाउड स्पीकर न होने पर कई बार ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता सिलिंडर से वंचित रह जाते हैं।एडीएम ने सभी एलपीजी विक्रेताओं को कैश मेमो में सिलिंडर रिफिल का मूल्य, भाड़ा और डोर डिलीवरी की दरें अलग-अलग दर्शाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और मापतोल विभाग के अधिकारियों को गैस सप्लाई के वाहनों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।