हमीरपुर। जिला दंडाधिकारी हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने मीट, मुर्गा व मछली, पका हुआ खाना, दूध दही व पनीर और ठंडे पेयजल की दरें समस्त करों सहित अधिकतम परचून विक्रय मूल्य निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त नहीं करेगा।
अधिसूचना में मीट बकरा, भेड़ा 280 रुपये प्रति किलो, मुर्गा जीवित 90, मुर्गा ब्रॉयलर साफ किया हुआ 160, मीट सुअर 100, कच्ची मछली ग्रेड-1 80 रुपये, कच्ची मछली ग्रेड-2 70 रुपये, मछली तली हुई 150, चिकन फ्राइड 180, चिकन तवा 200, चिकन तंदूरी 200, चिल्ली चिकन 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। पका हुआ खाना होटल, ढाबा जो पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत नहीं हैं, में परोसे जाने वाली पूरी खुराक, सादा दाल व पांच चपाती सहित 40 रुपये प्रति खुराक, सब्जी स्पेशल, राजमाह, बैंगन भर्था, गोभी, पालक, मटर, आलू मटर, भिंडी व सफेद चना इत्यादि 35 प्रति प्लेट, मटर पनीर व पालक पनीर 40 प्रति प्लेट, शाही पनीर 45 रुपये प्रति प्लेट, चपाती तंदूरी 4 रुपये प्रति एक, चपाती तवा 4 रुपये, मीट पका 58 रुपये प्रति प्लेट, दो पूरी चने सहित 25 रुपये प्रति प्लेट, दाल फ्राइड 25 रुपये प्रति प्लेट, पराठां भरा हुआ अचार सहित 12 रुपये प्रति एक, चिकन पका हुआ व चिकन तरी 45 रुपये प्रति प्लेट, देसी घी का बाबे दा रोट प्रति 125 ग्राम 12 रुपये प्रति, अन्य घी से तैयार बाबे दा रोट प्रति 125 ग्राम 8 रुपये प्रति की दर से बिकेगा।
हलवाइयों द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा दूध 38 रुपये प्रति किलोग्राम, सभी प्रकार के टौंड दूध, डबल टौंड दूध, वेरका व सुपर ब्रांड पेकेट थोक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित छपी दरों पर बिक्री होगा। पनीर खुला 230 रुपये प्रति किलोग्राम और दही 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय होगा जबकि ठंडे पेयजल निर्माताओं द्वारा बोतल पर निर्धारित अंकित मूल्य पर विक्रय होंगे। स्पेशल सब्जी जैसे मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, इत्यादि की प्रति प्लेट में 100 ग्राम पनीर होना चाहिए। प्रत्येक दुकानदार को ग्राहक के मांगने पर कैश मैमो देना अनिवार्य होगा।