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झूठी खबरें और कार्यालय आदेश शेयर करने पर एक साल की जेल

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हमीरपुर। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया अथवा अन्य मीडिया से किसी भी तरह की अफवाह, असत्य समाचार या अपुष्ट सूचना के प्रसारण पर रोक संबंधी आदेश पारित किए हैं। क्योंकि नोवल कोरोना वायरस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अत्यधिक संक्रामक रोग घोषित किया है और पिछले कुछ सप्ताह से यह बीमारी देश में भी फैल रही है। जोकि यहां के नागरिकों के जीवन के लिए खतरनाक है। केंद्र और राज्य सरकारों के अधीनस्थ प्राधिकारी वर्ग की ओर से इससे संबंधित विभिन्न आदेश जारी कर इन्हें त्वरित आधार पर आधिकारिक वेबसाइट एवं सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया जाता है जोकि, आम जनता के लिए चौबीसों घंटे सुलभ उपलब्ध रहते हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की फेक न्यूज व कार्यालय आदेश इत्यादि प्रसारित करने के मामले सामने आ रहे हैं और खतरे की झूठी सूचना या चेतावनी से लोगों में भ्रम और भय की स्थिति बन रही है। इस तरह की गतिविधियां आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के अंतर्गत दंडनीय श्रेणी में आती हैं।
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आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस तरह की सूचना या फेक न्यूज न तो तैयार कर सकता है और न ही इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया अथवा सोशल साइट्स या अन्य किसी माध्यम से इन्हें प्रसारित या शेयर कर सकता है। ऐसा करने के दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम एक वर्ष कारावास की सजा दी जा सकती है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू समझे जाएंगे।
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