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नगर निकाय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां, अहातों में शराब परोसने पर पाबंदी

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हमीरपुर। जिले के चारों नगर निकाय क्षेत्रों हमीरपुर, सुजानपुर, नादौन और भोटा में शुक्रवार शाम 4 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) देवश्वेता बनिक ने आदेश जारी करते हुए बताया कि चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद जिले के चारों नगर निकाय क्षेत्रों में चुनावी सभाओं, टेलीविजन या सिनेमा के माध्यम से प्रचार और चुनाव से संबंधित अन्य सार्वजनिक प्रचार कार्यक्रमों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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ऐसे लोगों को 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। एक अन्य आदेश में जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) ने इन क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 4 बजे से रविवार आधी रात तक या मतगणना की समाप्ति तक शराब की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। इस अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे। इसके अलावा होटलों, रेस्तरां, अहातों, अन्य दुकानों या सार्वजनिक स्थानों पर शराब परोसने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) की ओर जारी एक अन्य आदेश के अनुसार मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह की अन्य गतिविधि और प्रचार सामग्री के प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 250 रुपये तक का जुर्माना और सजा भी हो सकती है।
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