मारपीट के पांच आरोपियों को कोर्ट ने पांच माह कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक को 1500 रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सोमवार को एडिशनल सीजेएम कोर्ट में यह सजा सुनाई गई है। धर्म सिंह निवासी त्याण तहसील टौणीदेवी ने पांच लोगों के खिलाफ दो दिसंबर 2012 को मारपीट का मामला सुजानपुर पुलिस थाना में दर्ज करवाया था।
उसने बताया था कि 12 दिसंबर को शाम करीब पांच बजे अपने ग्रीन हाउस में काम कर रहा था। उसी दौरान जोर-जोर से लड़ाई की आवाजें सुनाई दीं। जब व घर की तरफ गया तो मिलाप चंद, माया देवी, अक्षय कुमार व अजय कुमार उसके शौचालय की पाइप को उखाड़ रहे थे। मौके पर अक्षय की पत्नी भी आ गई तथा शौचालय के पास बाड़ लगाने लग पड़ी।
जब उनको बाड़ लगाने से मना किया तो बाड़ पर पड़े डंडों व गैंती से सरिता देवी व कांता देवी से मारपीट शुरू कर दी। जब उसकी पत्नी कांता देवी घर की तरफ भागी तो उपरोक्त पांचों ने बरामदे में आकर मारपीट की। इसकी शिकायत सुजानपुर थाना में दर्ज करवाई गई थी।
सोमवार को एडिशनल सीजेएम हमीरपुर विक्रांत कौंडल ने आईपीसी की धारा 451,323, 504 के तहत प्रत्येक दोषी को 1500 रुपये जुर्माना व पांच माह की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुकद्दमे की पैरवी एडीए सतीश राठौर ने की तथा तफ्तीश पीएसओ गोपाल सिंह ने की है।