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मारपीट और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने पर दो लोगों को तीन साल की कैद

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हमीरपुर। मारपीट करने और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने के दोषी दो लोगों को तीन वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला वीरवार को हमीरपुर न्यायालय की न्यायाधीश दीपाली गंभीर ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुनाया। दोषी लोगों की पहचान देशराज पुत्र दलीप सिंह और रोकी ठाकुर पुत्र कर्म सिंह गांव झरलोग तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के रूप में हुई।
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अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 341 में एक महीने की सजा, धारा 353 में दो वर्ष की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत दो वर्ष की सजा, सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण अधिनियम में दो साल का कारावास और चार हजार रुपये जुर्माना, धारा 332 में तीन साल का कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी पंकज कुमार के अनुसार पांच अक्तूबर 2011 की रात वीरबल सिंह पुत्र सुखराम गांव मैड़ तहसील हमीरपुर ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की बोलेरो गाड़ी से दोषियों की मोटरसाइकिल को धक्का लग गया। सरकारी वाहन को सुरेंद्र कुमार चला रहा था। दोनों दोषियों ने वाहन चालक को गाड़ी से उतारकर मारपीट की और सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। इस मामले में पुलिस थाना भोरंज में केस दर्ज हुआ। इस मामले की तफ्तीश अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश ने की। जांच के बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाया। इसके बाद दोनों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।
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