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धारा 144 के उल्लंघन पर जिले में पहला केस दर्ज

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हमीरपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जिला हमीरपुर में आपातकाल यानी धारा 144 का उल्लंघन करने पर शनिवार को पहला मामला दर्ज हुआ है। ग्राम पंचायत अणु खुर्द के एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना हमीरपुर में इस बारे में मामला दर्ज हुआ है। जिला दंडाधिकारी हमीरपुर ने जिला हमीरपुर में धारा 144 लागू कर समस्त सार्वजनिक, पारिवारिक और धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा मंदिरों और सिद्धपीठों में होने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाई हुई है। लेकिन, ग्राम पंचायत अणु खुर्द में एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया।
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इस कार्यक्रम में कई लोगों ने एकत्रित होकर जागरण का आयोजन किया। जिस पर पुलिस ने आयोजनकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि अणु खुर्द पंचायत के एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग इस महामारी से बचने के लिए सहयोग करें। अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
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कोहला में 30 अप्रैल तक नहीं होगा कोई आयोजन
नादौन (हमीरपुर)। कस्बे के साथ सटे कोहला गांव में स्थित प्रसिद्ध गुरु कृपा सेवा संस्थान में 30 अप्रैल तक श्रद्धालुओं की ओर से किए जाने वाले सेवा आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। संस्थान प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि प्रशासनिक आदेशानुसार कोरोना वायरस के कारण किसी भी तरह के धार्मिक या अन्य सभाओं व आयोजनों पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी कारण से आगामी 26 मार्च को बड़े वीरवार के दिन यहां होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने स्थान पर आने वाले समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि 30 अप्रैल तक स्थान पर न आएं।
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