हमीरपुर। नगर परिषद हमीरपुर के 11 वार्डों में अब होर्डिंग्स लगाने से पूर्व एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेनी होगी। नियमों का पालन न करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर परिषद ने भवन मालिकों को होर्डिंग्स लगाने से पूर्व कार्यालय से एनओसी लेने के निर्देश दिए हैं।
वर्तमान में नगर परिषद हमीरपुर के 11 वार्डों में नगर परिषद की ओर से होर्डिंग्स लगाने के लिए 14 स्थल निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर सरकारी एवं अन्य संस्थानों के मालिकों द्वारा होर्डिंग्स लगाने के लिए शुल्क तय किया है। मगर वर्तमान में शहर से लेकर वार्डों तक बिजली के खंभों, तारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिससे शहर की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है।
शहर की सुंदरता और सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अब नगर परिषद ने भवन मालिकों को होर्डिंग्स लगाने से पूर्व एनओसी लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि नगर परिषद को राजस्व भी मिल सके और अवैध होर्डिंग्स को भी हटाया जा सके। उधर, नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने कहा कि शहरभर से अवैध होर्डिंग्स को हटाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नगर परिषद क्षेत्र में होर्डिंग्स लगाने से पूर्व भवन मालिकों को एनओसी लेनी पड़ेगी। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।