हमीरपुर। जिलाभर में 22, 23 और 24 मार्च को सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के दृष्टिगत 22, 23 व 24 मार्च को जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। मीणा ने कहा कि इस महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है और यह संक्रामक रोग एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आने के कारण तेजी से फैलता है। ऐसे में इससे बचाव का एक बेहतर उपाय सामाजिक अथवा सामुदायिक अलगाव और विषाणु से पीड़ित व्यक्तियों को क्वारंटाइन करना है। 22, 23 तथा 24 मार्च को केवल केमिस्ट की दुकानें, राशन व सब्जियों की दुकानों तथा एटीएम को छोड़कर शेष सभी दुकानें बंद रहेंगी।
इसके अतिरिक्त सभी ढाबा, बार, फूड कोर्ट, रेस्तरां, होटल, बार्बर शॉप, सैलून, ब्यूटी पार्लर आदि भी बंद रहेंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से सभी उपमंडलों एवं तहसील स्तर पर भी लागू होंगे। ढाबा, बार, फूड कोर्ट, रेस्तरां, होटल इत्यादि के संचालकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अन्य दिनों में अपने परिसरों की अच्छे ढंग से साफ सफाई रखें और यहां आने वाले ग्राहकों और आगंतुकों को सैनिटाइज करने का भी पर्याप्त प्रबंध करें। खाना पकाने और बांटने में लगे स्टाफ कर्मियों को मास्क इत्यादि उपलब्ध करवाएं और उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यूू की अनुपालना का भी आग्रह समस्त जनता से किया है। शाम पांच बजे सायरन बजाकर लोगों को कोरोना वायरस से निपटने में लगे कर्मियों के प्रति आभार जताने के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया है। सभी पंचायतों में वाहनों में लाउड स्पीकर लगाकर एनाउंसमेंट कर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि जनता कर्फ्यू के दिन जिला के सभी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र खुले और सेवारत रहेंगे। दूध तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सामान्य रूप से चलती रहेगी। जबकि, गैस सिलेंडर की आपूर्ति रविवार को नहीं की जाएगी।