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सार्वजनिक होली पर रोक, दो दिन बंद रहेंगे बाजार

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हमीरपुर। जिले भर में टोलियों में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही प्रशासन ने रविवार और सोमवार को बाजार बंद रखने का आह्वान किया था। इसे व्यापार मंडल ने स्वीकार कर लिया है। अब जिले के सभी बाजार जरूरी चीजों की दुकानों को छोड़कर रविवार और सोमवार को बंद रहेंगे। इस बारे में उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने शनिवार को निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों में बिना मास्क किसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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इन सभी स्थानों, संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और वाहनों में नो मास्क नो सर्विस का पोस्टर अवश्य होना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की अनुमति के बगैर किसी भी तरह का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं होंगे। उपायुक्त ने कहा कि सभी एसडीएम इन कार्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान करने से पहले फील्ड रिपोर्ट अवश्य लें। उन्होंने कहा कि आयोजक भी इस तरह के कार्यक्रमों के लिए आयोजन से कम से कम 72 घंटे पहले आवेदन करें। ताकि संबंधित एसडीएम फील्ड में आकलन के आधार पर अनुमति प्रदान कर सकें। उपायुक्त ने कहा कि सभी एसडीएम ऐसे कार्यक्रमों का औचक निरीक्षण करें और उड़नदस्तों को भी सक्रिय करें। शहरी निकायों के कार्यकारी अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों की नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करवाने, भीड़-भाड़ वाले बाजारों के निरीक्षण करने तथा इनकी रोजाना रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए।
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