हमीरपुर। होली उत्सव के दौरान सुजानपुर में 26 से 29 मार्च तक नगर परिषद क्षेत्र में हथियार लेकर चलने या अन्य विस्फोटक सामग्री लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान लोगों की भारी भीड़ के बीच किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों, गृह रक्षकों और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उपमंडल सुजानपुर के एतिहासिक चौगान में आयोजित होने वाले राष्ट्रस्तरीय होली उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
मेले के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर दिया गया है। उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने कहा कि सुजानपुर की एसडीएम शिल्पी बेक्टा को मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके अलावा अन्य प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों को विभिन्न समितियों का जिम्मा सौंपा गया है। इन समितियों में अधिकारियों के अलावा गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किए गए हैं।