सुजानपुर(हमीरपुर)। नगर परिषद कार्यालय सुजानपुर में तंबाकू बिक्री लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले छह दुकानदारों के आवेदन रद्द हो गए हैं। नगर परिषद की टीम ने दुकानों का सर्वे करने के बाद यह आवेदन रद्द किए हैं।
सर्वे में पाया गया है कि दुकानों की दूरी स्कूलों से 100 मीटर से कम है। ऐसे में अब आवेदनकर्ता दुकानदार अपनी दुकानों में तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। यदि नियमों की अवहेलना करके दुकानदार इन दुकानों में बीड़ी-सिगरेट आदि मादक पदार्थ बेचते हैं तो दुकानदारों के चालान काटे जाएंगे।
वर्तमान में नगर परिषद कार्यालय में शहरभर से कुल 51 दुकानदारों ने तंबाकू बिक्री लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। दुकानों की स्थिति व स्कूलों से दूरी के बाद दुकानदारों को लाइसेंस प्रदान किए जा रहे हैं। लाइसेंस के लिए नगर परिषद सुजानपुर की ओर से प्रति दुकान 500 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जा रहा है। शहरभर की दुकानों के निरीक्षण के लिए नगर परिषद की टीम प्रतिदिन बाजार में जाकर सर्वे कर रही है, ताकि दुकानों में तंबाकू बिक्री संबंधी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
कोट
नगर परिषद कार्यालय में तंबाकू बिक्री लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 51 दुकानदारों ने आवेदन किया है। इनमें से छह दुकानदारों के आवेदन रद्द हो गए हैं। इन दुकानों की दूरी शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर से भी कम थी।
-आर्यन मिन्हास, सफाई निरीक्षक, नगर परिषद सुजानपुर