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Hamirpur (Himachal) News: सहकारी सभा संगरोह की जांच में देरी पर सहायक पंजीयक से जवाब तलब

Mon, 25 Dec 2023 08:18 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
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हमीरपुर। सहकारी सभा संगरोह के ऑडिट पैरा में गंभीर खामियों के मामले की जांच में लेटलतीफी को लेकर सहकारिकता विभाग उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला ने सहायक पंजीयक (एआर) हमीरपुर से जवाब तलब किया है। मामले में आठ माह के बाद भी जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, इसपर जवाब मांगा है। साथ ही मामले में हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा एक्ट 1968 की तीन धाराओं के तहत कार्रवाई का भी हवाला दिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मामले में अब जांच कुछ हद तक आगे बढ़ेगी।
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मामले में सहकारिता विभाग हमीरपुर के सहायक पंजीयक की तरफ से सहकारी सभा संगरोह को नोटिस जारी किया जा चुका है। अप्रैल 2023 में इस मामले में जांच के आदेश विभाग की तरफ से दिए गए थे। मगर अब तक जांच के जमीनी स्तर पर शुरू न होने पर जवाब तलब किया गया है। अमर उजाला ने 21 दिसंबर के संस्करण में आठ माह बीते, एक इंच आगे नहीं बढ़ी सहकारी सभा संगरोह की विभागीय जांच शीर्ष से इस मामले को प्रमुखता से उठाया था।
सहायक पंजीयक हमीरपुर की तरफ से दो बार सभा को नोटिस जारी कर जांच के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन सभा ने रिकार्ड को विभाग के कार्यालय तक लाने में असमर्थता जताई है। सभा के कर्मचारियों और पदाधिकारियों का तर्क है कि यह रिकॉर्ड काफी ज्यादा है, ऐसे में विभागीय अधिकारी सभा कार्यालय में आकर जांच कर लें।
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पत्राचार के इस तमाम सिलसिले में जांच कागजों में ही घूम रही है। जमीनी स्तर पर जांच एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी है। ऐसे में सहकारिता विभाग उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला ने इस मामले में सहकारिता एक्ट की तीन धाराओं के तहत कार्रवाई करने का हवाला देकर सहायक पंजीयक हमीरपुर ने जवाब तलब किया है।



एक्ट के तहत क्या है कार्रवाई का प्रावधान

हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा एक्ट 1968 में इस तरह के मामले में यदि सभा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाती है तो सहायक पंजीयक एक्ट की धारा 37 के तहत प्रशासक तैनात कर रिकॉर्ड कब्जे में ले सकता है। धारा 38 के तहत मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर पुलिस की मदद से रिकॉर्ड को कब्जे में लेने का भी प्रावधान है। धारा 96 के तहत सभा पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।





जांच में देरी पर जवाब मांगा : चौहान
सहकारिता विभाग उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के उप पंजीयक प्रत्युष चौहान का कहना है कि मामले में जांच में देरी होने पर सहायक पंजीयक हमीरपुर से जवाब मांगा गया है। ऐसे मामलों में सहकारी सभा एक्ट की किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है, इसका भी हवाला दिया गया है। मामले में शीघ्र ही जांच को पूरा किया जाएगा।
सहकारिता विभाग उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के उप पंजीयक प्रत्युष चौहान का कहना है कि मामले में जांच में देरी होने पर सहायक पंजीयक हमीरपुर से जवाब मांगा गया है। ऐसे मामलों में सहकारी सभा एक्ट की किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है, इसका भी हवाला दिया गया है। मामले में शीघ्र ही जांच को पूरा किया जाएगा।
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