हमीरपुर। शराब के नशे में लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने पर अदालत ने ट्रैक्टर चालक को चार साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर पदम सिंह ठाकुर ने आरोप सिद्ध होने पर मंगलवार को अदालत में दोषी को यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को भादंसं की धारा 279 में छह माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास, भादंसं की धरा 304 ए ए में चार साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास, भादंसं की धारा 201 में तीन माह के साधारण कारावास की सुजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी हमीरपुर चंद्रशेखर भाटिया ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सुनील कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी गांव सुलखान, तहसील भोरंज जिला हमीरपुर 18 जून 2012 को ट्रैक्टर चला रहा था। शाम करीब साढ़े सात बजे हमीरपुर बस स्टैंड की तरफ बजूरी के रहने वाले दो युवक मुकेश और अशोक कुमार मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल को बजूरी की तरफ जाने के लिए मोड़ा तो उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया और मौके से दोसड़का की तरफ फरार हो गया। मेडिकल में पाया गया कि ट्रैक्टर चालक ने शराब का नशा किया हुआ था। आरटीओ कार्यालय के समीप एक दुकानदार बलदेव सिंह पुत्र बंशी राम ने पुलिस में इसकी सूचना दी। दोनों बाइक सवारों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। इस मामले की तफ्तीश एएसआई कुलदीप कुमार ने की, जबकि मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की।