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बाइस दुकानदारों को साठ हजार जुर्माना

Fri, 29 Jan 2016 10:43 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ (हमीरपुर)।
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जिला के बाइस दुकानदारों को 59,500 रुपये जुर्माना किया है। मापतोल विभाग के सहायक नियंत्रक ने जुर्माने की राशि तय की है। दुकानदारों के सामग्री पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने, मापतोल के उपकरण सही न होने पर विधिक माप विज्ञान विभाग ने दुकानदारों के चालान काटे थे।
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नवंबर और दिसंबर माह में विभाग ने दुकानदारों के चालान किए थे। दो माह बाद दुकानदारों को जुर्माने की राशि तय की गई है। विधिक माप विज्ञान सहायक नियंत्रक बिलासपुर अशोक कुमार अवस्थी ने दुकानदारों को जुर्माने की राशि तय की है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है।

निर्धारित मूल्य से अधिक वसूलने, मूल्य अंकित न होने, मापतोल के उपकरण सही न होने पर दुकानदारों के चालान किए जाते हैं। दुकानदार को दस हजार से अधिक तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग की मानें तो आगामी समय में अभियान को और तेज किया जाएगा। जिससे दुकानदार अपनी मनमानी न कर सकें।
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बाइस दुकानदारों से 59,500 रुपये बतौर जुर्माना वसूले गए हैं। इनके चालान नवंबर और दिसंबर में किए गए थे। सहायक नियंत्रक ने जुर्माने की राशि तय की है। जनवरी में नौ चालान किए गए हैं। फरवरी में जुर्माना तय होगा।
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-बलवीर चंद आर्य, अधिकारी मापतोल विभाग हमीरपुर।
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