भोरंज (हमीरपुर)। विकास खंड भोरंज के तहत क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की शर्तें पूरी न करने पर निजी क्लीनिकों व अस्पतालों पर गाज गिरेगी। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे निजी क्लीनिकों व अस्पतालों की सूची तैयार कर ली है। शर्तें पूरी न करने पर स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे अस्पतालों व क्लीनिकों को बंद करेगा। विभाग अब जल्द ही इन्हें नोटिस जारी करेगा। भोरंज ब्लॉक के तहत करीब 100 निजी क्लीनिक व अस्पताल हैं। इनमें से करीब छह दर्जन निजी क्लीनिकों व अस्पतालों ने क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे निजी क्लीनिकों व अस्पतालों पर कार्रवाई करने के लिए सूची तैयार कर ली है। अब जल्द ही इन्हें नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि कई क्लीनिकों ने क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। अब इन पर गाज गिरना तय है। क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। अगर किसी निजी क्लीनिक व अस्पताल द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई है तो विभाग उसे बंद करने की प्रक्रिया अमल में लाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग भोरंज बायो मेडिकल बेस्ट के लिए भी गाइडलाइन तय कर रहा है। इस पर भी अमल न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बीएमओ भोरंज डॉ. ललित कालिया ने कहा कि निजी क्लीनिकों की सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही इन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बायो मेडिकल बेस्ट की गाइडलाइन न अपनाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।