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तेजरफ्तारी व लापरवाही से वाहन चलाने पर जेल

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हमीरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो अंशु चौधरी की अदालत ने तेजरफ्तारी व लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोषी को पंद्रह दिन की साधारण कैद और पंद्रह सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी सहायक उप न्यायवादी डिंपल कुमार ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 279 के तहत 15 दिन का साधारण कारावास व 1000 रुपये जुर्माना और भादंसं की धारा 337 के तहत 15 दिन का कारावास व 500 रुपये जुर्माना की सुजा सुनाई है।
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उन्होंने बताया कि 24 अगस्त 2011 को प्रीतम चंद गांव द्रोबड़ी डाकघर हिम्मर तहसील भोरंज अपनी कार चला रहा था। जब वह संग्रोह के आगे पहुंचा तो एक टाटा सूमो तेज रफ्तारी से आई और कार को टक्कर मार दी। सूमो को चालक सुनील कुमार चला रहा था। यह हादसा सुनील कुमार की लापरवाही और तेज रफ्तारी के कारण हुआ। जिसके खिलाफ थाना भोरंज में भादंसं की धारा 279, 337 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस फैसले को सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो में जुर्म साबित होने पर दोषी सुनील कुमार पुत्र पुरुषोत्तम दास गांव डाकघर बराड़ा को उपरोक्त सजा सुनाई गई है। मुकद्दमे की तफ्तीश हेड कांस्टेबल शेर सिंह ने की है।
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