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दुराचार के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

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हमीरपुर। उपमंडल सुजानपुर में एक मंदबुद्धि नाबालिग लड़की से दुराचार करने वाले व्यक्ति को जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने दस साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह कठोर सजा सुनाई है। इस मामले में 24 गवाह अदालत में पेश हुए।
जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि दोषी राज कुमार उर्फ राजू पुत्र सोहन लाल निवासी घुग्घर, तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा के खिलाफ सुजानपुर पुलिस थाना में पोक्सो एक्ट के तहत 21 मार्च 2017 को मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस में बयान कलमबद्ध करवाया था कि उनकी 14 साल की बेटी मंदबुद्धि है और वह घर पर ही रहती है। माता-पिता रोजाना सुबह मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाते थे। जबकि दोषी राज कुमार उर्फ राजू उनके घर पर किराये पर रहता था। उन्हें दुराचार की जानकारी तब मिली जब बेटी 4-5 माह की गर्भवती हो गई। बेटी से पूछताछ करने पर पता चला कि किरायेदार जबरदस्ती दुराचार करता था। इससे वह गर्भवती हो गई। नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद पुलिस ने दोषी और बच्चे के खून के सैंपल लेकर डीएनए परीक्षण के लिए फोरेंसिक लैब भेजे। लैब में दोषी व्यक्ति ही बच्चे का पिता पाया गया। इस मामले की तफ्तीश एएसआई जय चंद ने की।
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