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31 मार्च तक पंजीकरण नहीं करवाया तो बंदूक का लाइसेंस रद्द

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हमीरपुर। बंदूक लाइसेंस के पंजीकरण को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। केंद्र सरकार ने सभी जिला दंडाधिकारियों को अपने-अपने जिलों के बंदूक लाइसेंस धारकों से विशिष्ट पहचान नंबर लेने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद हमीरपुर जिला प्रशासन ने बंदूक लाइसेंस धारकों को 31 मार्च 2019 से पूर्व विशिष्ट पहचान नंबर लेने को कहा है। जिला प्रशासन ने लिखित आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर निर्धारित तिथि तक विशिष्ट पहचान नंबर न लिए तो इसके बाद एक अप्रैल से बंदूकों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिना विशिष्ट पहचान नंबर के बंदूक अपने पास रखने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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हमीरपुर जिले में साढ़े चार हजार के करीब लोगों के पास बंदूकें और पिस्टल हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान जिला प्रशासन बंदूक धारकों को अपने शस्त्र नजदीकी थानों में जमा करवाने के आदेश जारी करता है। लेकिन, अकसर देखा गया है कि कुछ लोग इन आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते और हथियारों को थाने में जमा करवाने में लापरवाही बरतते हैं। कई बार जंगलों में जंगली जीव जंतुओं के अवैध शिकार के मामले सामने आते हैं। हमीरपुर जिला में अवैध शिकार के दौरान कई लोगों की जान तक जा चुकी है। इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए विशिष्ट पहचान नंबर होना अनिवार्य है ताकि, संबंधित बंदूक धारक के खिलाफ कार्रवाई में आसानी रहे। उधर, एसडीएम हमीरपुर शिल्पी बेक्टा ने कहा कि बंदूक धारकों को विशिष्ट पहचान नंबर लेना अनिवार्य किया गया है। 31 मार्च 2019 तक जो व्यक्ति विशिष्ट पहचान नंबर नहीं लेगा, उनके लाइसेंस रद्द कर हथियारों को जब्त कर लिया जाएगा।
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