चिड़गांव तहसील के लिंबड़ा गांव में 12 साल के बच्चे की आत्महत्या के मामले में आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर कर वीरवार को रोहड़ू न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने महिला को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा दिया है। महिला पर आरोप है कि 16 सितंबर को उसने 12 साल के बच्चे से मारपीट की और उसे गोशाला में बंद किया। शाम को बच्चा घर पर बेहोशी की हालत मिला। उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। 17 सितंबर को बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों को अस्पताल में पता चला कि बच्चे ने कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया था।
परिजनों ने 20 सितंबर को रोहड़ू थाना में शिकायत दर्ज कराई। बच्चे की मां के बयान के आधार पर 28 सितंबर को मारपीट करने वाली महिला के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद प्रदेश उच्च न्यायालय ने महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष ने मामले की जांच कर रहे एएसआई मंजीत को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उधर, डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया कि महिला को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला है। कार्रवाई जारी है।