पराशर गैस सर्विस एजेंसी के 35 हजार उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर जारी किए निर्देश
एजेंसी की ओर से आगामी समय में अब घर-घर होगी जांच, कर्मचारियों को दी गई जिम्मेदारी
सुभाष कुमार अग्निहोत्री
चंबा। जिला मुख्यालय समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पराशर गैस सर्विस एजेंसी के उपभोक्ताओं को अब पांच साल पुरानी गैस पाइप बदलवाना अनिवार्य होगा।
तय अवधि पूरी होने के बाद भी पाइप नहीं बदलवाने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलिंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एजेंसी प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। आगामी दिनों में कर्मचारी घर-घर पहुंचकर गैस चूल्हे, पाइप और कनेक्शन की जांच करेंगे।
पराशर गैस सर्विस एजेंसी के शहर के 11 वार्डों चौंतड़ा, हरदासपुरा, जुलाहकड़ी, सुराड़ा, सपड़ी, जनसाली, कसाकड़ा, हटनाला, चौगान, धड़ोग और सुल्तानपुर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 35 हजार घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। उपभोक्ताओं को घर-द्वार तक सिलिंडर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। साथ ही एजेंसी की ओर से समय-समय पर गैस सिलिंडर, पाइप और रेगुलेटर के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया जाता है।
केस स्टडी
साहो क्षेत्र के उपभोक्ता रमेश कुमार ने बताया कि करीब तीन माह से उनका घरेलू गैस सिलिंडर बुक नहीं हो रहा था। एजेंसी में जानकारी लेने पर पता चला कि उन्होंने करीब 10 साल से गैस पाइप नहीं बदली थी। नई पाइप लगवाने के बाद ही सिलिंडर की बुकिंग हो सकी। ककियां निवासी मनोज कुमार ने बताया कि वह करीब 15 साल से बाजार से पाइप खरीदकर बदलवाते रहे। दो माह से सिलिंडर बुक नहीं होने पर एजेंसी से संपर्क किया। इसके बाद उन्हें आईएसआई मार्क वाली सुरक्षा ऑरेंज रबर गैस पाइप दी गई।
एजेंसी प्रबंधन के अनुसार समय के साथ गैस पाइप घिसने, उसमें दरार पड़ने या रिसाव होने की आशंका रहती है। ऐसे में पाइप को समय पर बदलना जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य गैस रिसाव और आग की घटनाओं को रोककर उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
एजेंसी के प्रबंधक राजमल ने बताया कि पांच साल की अवधि पूरी कर चुके कनेक्शनों की जांच शुरू की जा रही है। कर्मचारी घर-घर जाकर गैस चूल्हे, पाइप और कनेक्शन की स्थिति जांचेंगे। पुरानी पाइप मिलने पर उसे बदलवाना होगा। सभी 35 हजार उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।