फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शहर में येलो लाइन में वाहन खड़ा करने को मिलेंगे 15 मिनट

Thu, 12 May 2016 10:20 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला (चंबा)
विज्ञापन
पार्किंग - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
चंबा में बढ़ रही वाहनों की संख्या और यातायात व्यवस्था के लिहाज से पुलिस ने वाहन पार्किंग करने की जगह व शहर में वाहन लेकर प्रवेश करने की समय सारिणी निर्धारित कर ली है। इसके अनुसार हरदासपुरा में जीरो प्वाइंट, जुलाहकड़ी में राधा कृष्ण मंदिर के सामने, चौगान बाजार में राजीव गांधी शॉपिंग कांपलेक्स के साथ चौगान नंबर तीन तथा टैक्सी स्टैंड मिलेनियम गेट के सामने आठ वाहनों को पार्क करने की अनुमति होगी।
विज्ञापन


इसके अलावा शहर में यलो लाइन के भीतर पंद्रह मिनट से ज्यादा वाहनों को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। जबकि बस ठहराव स्थल के लिए भरमौर चौक, पुलिस लाइन नजदीक वन विश्राम गृह, शीतला पुल, बालू पुल, हरदासपुरा जीरो प्वाइंट व मुगला में जगह चिन्हित की गई हैं। चंबा शहर में गाड़ियों की लोडिंग व अन लोडिंग का समय सुबह ग्यारह बजे से लेकर शाम के छह बजे तक और रात के आठ बजे से लेकर नौ बजे तक निर्धारित किया गया है। इस बीच इरावती होटल के सामने सर्किट हाऊस का दीवार, पंजाब नेशनल बैंक के सामने व खादी भंडार के पास इस शर्त पर लोडिंग अन लोडिंग करने दी जाएगी। लोडिंग व अनलोडिंग सड़क पर न करके वाहन या श्रमिकों द्वारा करवाई जाए। वाहनों के आवागमन के लिए केवल दो पहिया या छोटे मोटर वाहन मोहल्ला सपड़ी के विभाजन से वाया चौंतड़ा होकर डोगरा बाजार से जाने की अनुमति होगी। मेन चौक मुख्य बाजार से मेन चौक बाया भूरि सिंह संग्रहालय, जिला चिकित्सालय से होते हुए फिर से मुख्य चौक तक एक तरफा ही वाहनों को गुजरने की अनुमति होगी। केवल दो पहिया या छोटे मोटर वाहन को सर्किट हाउस चंबा से शीतला पुल तक एक तरफा मोहल्ला कसाकड़ा तक जाने की अनुमति होगी।

वहीं सुल्तानपुर से बालू की ओर जाने वाले वाहन न्यू डिग्री कॉलेज चंबा से होकर जाएंगे। जबकि बालू की ओर जाने वाले वाहन निर्धारित एक तरफा रास्ते पर ही जा सकेंगे। शहर में किसी भी सूरत में प्रैशर हार्न की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आम लोगों की सुविधा को देखते हुए आम जनता की सहमति से मुख्य बाजार में शाम छह बजे से पौने आठ बजे तक नो ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में कोई भी वाहन मुख्य बाजार में पार्क नहीं होगा। इस अवधि के दौरान गाड़ियों की पार्किंग चौगान नंबर तीन कोर्ट परिसर, नगर परिषद कार्यालय के बाहर व उपायुक्त कार्यालय के साथ लगती जगह पर की जा सकती है। इसकी पुष्टि डीएसपी चंबा वीर बहादुर ने की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें